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अदालत के हस्तक्षेप के सिवाय (समान्य विसर्जन) विसर्जन की पद्धतियाँ समझाइए । |
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Answer» अदालत के हस्तक्षेप के सिवाय नीचे दिये गये किसी भी पद्धति से साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है : (1) सर्व संमति से : पेढ़ी के सभी साझेदार जब आपसी सहमति से विसर्जन करने के लिये सहमति प्रकट करते हों और साझेदारी पेढी का विसर्जन किसी भी समय हो सकता है, उसे स्वैच्छिक विसर्जन कहते है । नीचे दिये गये संयोगों में पेढी का विसर्जन होता है : (अ) किसी निश्चित उद्देश्य के लिये पेढ़ी की स्थापना की गई हो और उस उद्देश्य के पूरा होते ही पेढ़ी का अपने आप विसर्जन होता है। (2) करार के द्वारा : साझेदारों के बीच पहले से तय किये गये करारनामा की शर्तों के आधार पर साझेदारी पेढी का विसर्जन हो सकता है। (3) नोटिस के द्वारा : स्वैच्छिक साझेदारी के अनुसार के संयोग में किसी भी साझेदार के द्वारा साझेदारी पेढी का विसर्जन करने का खुद का इरादा दर्शाती लिखित नोटिस अन्य साझेदार को दी जाती है। इस नोटिस में दर्शायी गयी तारीख से अथवा नोटिस मिलने की तारीख से उनके बीच की साझेदारी का अंत आता है । इस प्रकार पेढ़ी का विसर्जन होता है। (4) कानूनन विसर्जन : नीचे दिये गये संयोगों में पेढी का कानून के द्वारा अनिवार्य रूप से विसर्जन होता है : (अ) पेढी का धंधा चालु रखना जब गैरकानूनी बन जाये तब पेढी का विसर्जन होता है । |
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