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निजी स्तर पर शेयर प्रकाशित करने की पद्धति बताइए ।

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नये कंपनी कानून, 2013 में बताये गये अनुसार निजी स्तर पर भी कंपनीयाँ शेयर प्रकाशित कर सकती है । सार्वजनिक कंपनी के संचालक अपने स्वयं के आपसी संबंधों के कारण कंपनी की पूँजी वृद्धि में सक्षम होते है । इन परिस्थितियों में कंपनी शेयर खरीदने के लिये आम जनता को आमंत्रित नहीं करती है, परंतु निजी स्तर पर कंपनी के संचालक स्वयं अपने मित्र, रिश्तेदारों, म्युच्युअल फंड़, ग्रुप कंपनी के शेयरधारक, उन प्रवासी भारतीय जीवन बीमा निगम, युनिट ट्रस्ट ओफ इण्डिया, इन्डस्ट्रीयल क्रेडिट एन्ड इन्वेस्टमेन्ट कोर्पोरेशन ऑफ इण्डिया वगैरह खरीद लेते है ।

यह शेयर आमजनता के बीच प्रकाशित नहीं किये जाते, इसलिये कंपनियों को विज्ञापनपत्र प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं रहती । परंतु विज्ञापन पत्र के बदले कंपनी के संचालक एक ड्राफ्ट या निवेदन तैयार करते है जिसे बदले के निवेदन के रूप में जाना जाता है ।

निजी स्तर पर प्रकाशित शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों, शेयर स्वीकृति की तारीख से निर्धारित समय तक शेयर की बिक्री नहीं कर सकते । इसे लोक-इन-पिरियड के नाम से जाना जाता है ।



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