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विधेयक कानून किस पद्धति से बनता है ? टिप्पणी लिखिए ।

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सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

  • सामान्य विधेयक मंत्री अथवा किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले, जिस सदन में प्रस्तुत करना होता है उसके अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है ।
  • एक सदन में विधेयक, तीन बार की वाचन प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद दूसरे सदन में जाता है ।
  • दूसरे सदन में, विधेयक तीन बार वाचनों से गुजरने के बाद यह माना जाता है कि उसे दोनों सदनों ने पारित कर लिया । इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है ।
  • यदि विधेयक के विषय में दोनों सदनों में सहमति न हो तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक आयोजित करता है, जिससे बहुमति से पारित हो सके ।
  • राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित किये गये विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अथवा पुनर्विचार के लिए संसद में वापिस भेज सकता है ।
  • पुनर्विचार के लिए आये हुए विधेयक में संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के राष्ट्रपति को पुनःमंजूरी हेतु भेजा गया विधेयक स्वीकार करना पड़ता है ।
  • राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होते ही विधेयक कानून स्वरूप ले लेता है ।


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