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CERTप्र. करनिधारण वर्ष आयकर अधिनियम की 3(9)ने परिभाषितगया है​

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इस बजट में इनकम टैक्स की दरों में बड़ा बदलाव हुआ है. मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है. हालांकि, यह ध्यान रखना होगा कि आयकर की नई दरों का फायदा आपको तभी मिलेगा, जब आप किसी तरह के डिडक्शन और टैक्स छूट का फायदा नहीं लेंगे. जो करदाता डिडक्शन और टैक्स छूट का लाभ चाहते हैं वे टैक्स की पुरानी व्यवस्था में बने रह सकते हैं. आइए जानते हैं टैक्स की दरों में क्या बदलाव हुआ है.



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