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डिबेन्चर अर्थात् क्या ?

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व्यवसाय करनेवाली कंपनीयों को रकम उधार लेने की गर्भित अधिकार है । इस अधिकार के आधार पर कंपनी आम जनता के पास से रकम उधार लेती है और जो व्यक्ति कंपनी को इस प्रकार रकम देता है उसे कंपनी खुद के दायित्व का स्वीकार करनेवाला दस्तावेज देती है । यह दस्तावेज डिबेन्चर कहलाता है । डिबेन्चर यह कंपनी का दायित्व दर्शानेवाला और दायित्व का स्वीकार करनेवाला दस्तावेज है, जिसे कंपनी की सामान्य महोर (Comman Seal) के साथ प्रकाशित किया जाता है । इस पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है । शेयर की तरह इसका पंजीकरण भी शेयर बाजार में किया जाता है और बाजार किंमत के आधार पर इसका क्रय-विक्रय किया जा सकता है ।



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