1.

दिल्ली के वर्तमान ढाँचे पर प्रकाश डालिए।

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वर्ष 1911 ई० में देश की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानान्तरित किया गया। वर्ष 1956 ई० में इसे केन्द्र-शासित राज्य का स्तर प्राप्त हुआ। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम (1991) के फलस्वरूप दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। इस राज्य के लिए कुछ विशेष विधेयकों को पारित करने के लिए केन्द्र से अग्रिम स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा विचार करने तथा स्वीकृति के निमित्त रोक लिया जाता है।
दिल्ली को केन्द्र-शासित प्रदेशों के समान संविधान की सातवीं अनुसूची को सूची II और III में निहित मामलों में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन वह संविधान की अनुसूची II की प्रविष्टि 1 (सार्वजनिक सुरक्षा), 2 (पुलिस बल), और 18 ( भूमि, कृषि क्षेत्र तथा नई बस्तियाँ) पर कानून नहीं बना सकती है। अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के आन्तरिक सुरक्षा विभाग तथा गृह विभाग का सीधा हस्तक्षेप होता है। इस प्रकार दिल्ली की स्थिति राज्यों के प्रशासनिक ढाँचे से सर्वथा अलग प्रकार की है जो भारत के अन्य किसी राज्य में परिलक्षित नहीं होती है।



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