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केन्द्रीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है ?

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केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है। जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से छ: माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा।

आमतौर पर राजनैतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है। उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति करता है।



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