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Answer» सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय हो सकता हैं । - उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । इसके सम्बन्ध में वह सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से मंत्रणा करता है ।
- राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मंत्रणा करके करता है ।
- सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं होती ।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए । निचले न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक काम करने का अनुभव होना चाहिए अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि से पारंगत न्यायविद् होना चाहिए ।
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