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प्रतिबन्धित गिरफ्तारी कानून (नजरबन्दी) के विषय में लिखिए ।

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राज्य को अगर ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध या प्रवृत्ति किए जाने की संभावना हो तो प्रतिबन्धित गिरफ्तारी कानून के द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है ।

  • इस कानून का उद्देश्य नजरबन्द किये गये व्यक्ति को उसके कार्य के बदले में सजा देना नहीं बल्कि राज्य, राज्य समाज या किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराधिक कृत्य करने से रोकना है ।
  • इस कानून के अनुसार नजरबन्द किये गये व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक नजरकैद नहीं रखा जा सकता ।
  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड के अभिप्राय के आधार पर गिरफ्तारी के आदेश सम्बन्धी आदेश को रद्द किया जा सकता हैं ।
  • किसी संदेहास्पद व्यक्ति को कितने समय तक नजरकैद रखा जाएगा इसका निर्णय राज्य सरकारें करती है ।


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