InterviewSolution
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राज्यसभा का संगठन किस प्रकार होता है ? उसके अधिकार क्या हैं ?याराज्यसभा के संगठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए।याराज्यसभा की संरचना का वर्णन कीजिए।याराज्यसभा के सदस्यों की क्या अर्हताएँ निर्धारित की गई हैं? स्पष्ट कीजिए |याराज्यसभा के किन्हीं दो विशेष कार्यों का उल्लेख कीजिए। |
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Answer» राज्यसभा का संगठन राज्यसभा संसद का स्थायी, द्वितीय अथवा उच्च सदन है। इसकी रचना निम्नवत् होती है सदस्य-संख्या तथा उनका निर्वाचन- संविधान द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निश्चित की गयी है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं। जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज-सेवा आदि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शेष सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। राज्यों की विधानसभाएँ- अपने-अपने राज्य से उतने ही सदस्यों का निर्वाचन करती हैं जितने प्रत्येक राज्य के लिए संविधान द्वारा निश्चित हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा होता है। इस समय राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सदस्य हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये गये कार्यकाल- राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता है, किन्तु प्रत्येक दो वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या तथा दो वर्ष की अवधि का अनुपात इस प्रकार बैठता है कि प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पर रह पाता है। राज्यसभा के अधिकार (कार्य एवं शक्तियाँ) राज्यसभा को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं- 1. कानून निर्माण सम्बन्धी अधिकार- राज्यसभा को लोकसभा के साथ मिलकर संघ सूची तथा अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य सभी साधारण विधेयक राज्यसभा में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। यह लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अपने पास छह माह तक रोक भी सकती है। 2. वित्तीय अधिकार– वित्तीय मामलों में राज्यसभा एक कमजोर सदन है। कोई भी वित्त विधेयक अथवा बजट सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पारित होने के बाद वित्त विधेयक या बजट राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसे वह अपने पास केवल 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा वित्तीय विधेयक को चाहे रद्द कर दे या उसमें परिवर्तन कर दे या चौदह दिन , तक उस पर कोई कार्यवाही न करे; इन सभी दशाओं में वह विधेयक राज्यसभा से पारित समझा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। 3. मन्त्रिपरिषद् पर नियन्त्रण– मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर तथा स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा निन्दा प्रस्ताव रखकर मन्त्रिपरिषद् पर नियन्त्रण रख सकते हैं किन्तु राज्यसभा को मन्त्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है। 4. निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार- राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तथा सभी संदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यसभा के सदस्य अपने में से उपसभापति भी निर्वाचित करते हैं। 5. संविधान में संशोधन का अधिकार- संविधान में संशोधन करने के मामले में राज्यसभा तथा लोकसभा को समान अधिकार प्राप्त हैं। संशोधन प्रस्ताव चाहे बहुमत से पारित किया जाना हो अथवा दो-तिहाई बहुमत से, वह तभी पारित माना जाएगा जब दोनों सदन उसे निर्धारित विधि द्वारा पारित करें। 6. न्यायिक अधिकार- राज्यसभा तथा लोकसभा को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग की विधि द्वारा अपदस्थ करने का अधिकार है। 7. अन्य अधिकार- · राज्यसभा के सदस्य मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित किये जाते हैं। · अधिवेशन | काल में सदस्यों को सभापति की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। · संसद में दिये गये भाषण के लिए उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शक्तियों और कार्यों की दृष्टि से लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा एक शक्तिहीन सदन है, इसके बाद भी इस सदन के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि इसे एक आदर्श सदन कहा जा सकता है। |
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