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राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा धारा के तहत अनाज संबंधी विविध वर्गों को अनाज वितरण संबंधी, सार्वजनिक वितरण संबंधी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधित व्यवस्थाएँ समझाइए ।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में केन्द्र सरकार ने 5 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कानून जोड़ा है, 

जिसमें निम्नांकित संवैधानिक व्यवस्थाएँ की गयी है :

  • इस धारा के तहत ‘मा अन्नपूर्णा योजना’ के अनुसार शहर और ग्राम्य क्षेत्रों में आवश्यकतामंद, मध्यम वर्ग के गरीब परिवारों को उचित भाव से अनाज उपलब्ध करवाया जाता है, जिसके तहत राज्य के अंत्योदय परिवारों को प्रतिमास 35 किग्रा अनाज
    मुफ्त दिया जाता है ।
  • इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को अनाज में रु. 2 प्रति किग्रा के भाव से गेहूँ, रु. 3 के भाव से चावल और रु. 1 के भाव से मोटा अनाज समय पर, निश्चित मात्रा में, गुणवत्तायुक्त अनाज PDS द्वारा नियमित दर पर वितरित किया जाता है ।
  • गर्भवती स्त्रिओं को प्रसूति सहायता के रूप में रु. 6000 की रकम केन्द्र सरकार द्वारा चुकाई जाती है ।
  • इस विधेयक के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को भोजन और अनाज के बदले में ‘अन्न सुरक्षा भत्था’ प्राप्त करने में हकदार बनते है ।
  • इस धारा के अनुसार ‘गुजरात सरकार’ अंत्योदय और बी.पी.एल. परिवारों को प्रति माह चीनी, आयोडाइज नमक, केरोसीन और वर्ष में दो समय का खाद्यतेल का राहतदर पर वितरण रेशनिंग की दुकानों के माध्यम से दिया जाता है ।
  • राज्य सरकार इन अग्रिम परिवारों की सूचि आधुनिक बनाएगा और सुधारेगा तथा ऐसे नामों की सूचियाँ ग्रामपंचायत, ग्रामसभाओं, बोर्ड सभा में, ई-ग्राम और उचित मूल्य की दुकानों या तहसीलदार, आपूर्ति विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाती है ।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करके उसे सुदृढ़ बनाकर भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था के लिए ‘बायोमेट्रिक पहचान, एपीक कार्ड, बारकोटेड राशनकार्ड और अन्नकूपन तथा वेबकेमरे से इमेल’ लेने की व्यवस्था की है ।
  • इस विधेयक के तहत ‘आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र’ तैयार करना और शिकायतों के निवारण के अर्थ में ‘नोडेल अधिकारी’ नियुक्त कर अनाज वितरण व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण और शिकायत के अर्थ में ‘राज्य अन्न आयोग’ की रचना और फूड कमिशन की नियुक्ति की जायेगी ।

इस प्रकार ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा की धारा’ की अनेक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ‘मा अन्नपूर्णा योजना’ के तहत गुजरात के लगभग 3.62 करोड़ जरुरतमंद नागरिकों को राहत दर पर अनाज देने की कल्याणकारी योजना राज्य सरकार ने अमल में रखकर सकारात्मक कदम उठाया है ।



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