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राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

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1911 ई० में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। तत्पश्चात् स्वतन्त्र भारत में 1956 ई० में दिल्ली को भारत संघ के केन्द्र-शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान समय में 69वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1991 ई० में संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली को अब ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के प्रशासक को ‘उपराज्यपाल’ कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था भी की गयी है। मन्त्रिपरिषद् के सम्बन्ध में स्मरणीय तथ्य यह है कि चुनाव के पश्चात् मन्त्रिपरिषद् के प्रधान अर्थात् मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा मुख्यमन्त्री राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है।



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