1.

Rajyapal ki shaktiyan ki vyakhya kijiye

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EXPLANATION:

राज्य के विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास उसकी अनुमति और अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल चाहे तो विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है और चाहे तो उसे रोक सकता है और राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रख सकता है। वह धन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए विधानमण्डल के पास भी वापस भेज सकता है।



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