1.

साझेदारी पेढी का विसर्जन करने के लिये अदालत किन संजोगों में आदेश कर सकती है ? समझाओं।

Answer»

साझेदारी पेढ़ी का कोई भी साझेदार अदालत में आवेदन करे, तब नीचे दिये गये संजोगों में अदालत पेढ़ी का विसर्जन करने का आदेश कर सकती है –

  1. कोई साझेदार पेढी में खुद के कर्तव्य निभाने में अशक्तिमान (असमर्थ) हो जाये ।
  2. कोई साझेदार अस्थिर दिमाग का हो जाये ।
  3. कोई साझेदार पेढ़ी में खुद का संपूर्ण हिस्सा अन्य साझेदारों की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष (त्राहित) को बेच दे ।
  4. कोई साझेदार पेढी या पेढी के धंधे के हित के विरुद्ध का वर्तन करता हो ।
  5. पेढ़ी सतत नुकसान करती हो और नुकसान के सिवाय पेढी का धंधा चले ऐसा न हो ।
  6. कोई भी साझेदार धंधे की शर्तो का जानबूजकर बारंबार भंग करता हो ।
  7. अदालत को योग्य लगे ऐसे अन्य किसी भी संयोग में पेढी का विसर्जन करने का आदेश कर सकती है।


Discussion

No Comment Found