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शेयर जप्ती अर्थात् क्या ?

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यदि कोई शेयर धारक उसे आबंटित किये शेयरों पर निश्चित समय मर्यादा में रकम न चुकाये तो कंपनी योग्य कार्यवाही करने के बाद उनके शेयर जप्त कर सकती है । शेयर जप्त करने की इस कार्यवाही को शेयर जप्ती कहते हैं । शेयर जप्त यह कंपनी के आर्टिकल्स ओफ एशोसियेशन (A/A) के अंतर्गत किया जाता है । और यदि आर्टिकल्स ओफ एशोसियेशन में उल्लेख न हो तो कंपनी कानून, 2013 के शेड्युल I के टेबल F में दर्शाये गये अनुसार शेयर जप्ती की जाती है ।



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