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उपभोक्ता शिकायत हेतु आवेदन कैसे करें?

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कोई भी उपभोक्ता किसी सादे कागज़ पर शिकायत लिखकर उपभोक्ता अदालत में मामला दायर कर सकता है। उसे अपनी शिकायत विस्तार से लिखनी चाहिए। शिकायतकर्ता अपना पक्ष स्वयं रख सकता है। मामले की सुनवाई के लिए उसे अपना कोई वकील रखना जरूरी नहीं होता। यदि कोई उपभोक्ता किसी कारण से सुनवाई में हाजिर होने में असमर्थ हो, तो उसका कोई परिचित व्यक्ति या रिश्तेदार भी उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। यदि मामले की पैरवी के लिए वकील रखना जरूरी हो, तो वकील रखा जा सकता है।



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