| Answer» भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है । उन्हें अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, सांस्कृतिक मूल्यों तथा उसके आधार पर रचित वर्गसमूहों को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया हैं ।राज्य की सहायता से चलनेवाली किसी शिक्षण संस्था में उन्हें बिना भेदभाव के प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार है ।कोई भी कानून का निर्माण करके नागरिकों या उसके किसी भाग पर किसी भी संस्कृति या भाषा के आधार पर निर्धारित अल्पसंख्यक को अपनी पसंदगी की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके व्यवस्थापन का अधिकार देता है ।अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को राज्य की तरफ से मिलनेवाली शैक्षणिक सहायता अथवा शिष्यवृत्ति जैसे लाभों में भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा । – अल्पसंख्यक वर्गों की संस्थाओं की संपत्ति का अनिवार्य सम्पादन या बिना मुआवजा दिए राज्य इनकी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।
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