| चैक (Cheque) | डिमाण्ड ड्राफ्ट (Demand Draft) |
| खातेदार स्वयं की बैंक पर लिखता हैं । | ड्राफ्ट बैंक की स्वयं की शाखा या प्रतिनिधि बैंक पर लिखा जाता है । |
| चैक की सुविधा केवल खातेदार ही प्राप्त कर सकता हैं। | डिमाण्ड ड्राफ्ट की सुविधा कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है । |
| स्थानिक या प्रादेशिक सभी लेन-देनों के लिए उपयोगी होता है। | अधिकांशत: राज्य में अथवा राज्य के बाहर पूँजी भेजने के लिए होता है । |
| चैक लिखनेवाला एवं प्राप्त करनेवाला एक ही व्यक्ति हो सकता है । | रकम भेजनेवाला एवं रकम प्राप्त करनेवाले अलग अलग पक्षकार होते हैं । |
| चैक की सुविधा खातेदार को प्राय: निःशुल्क प्राप्त होती है । | बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने के लिए बैंक को आवश्यक कमीशन चुकाना होता है । |
| खातेदार द्वारा जो रकम बैंक में जमा की जाती है, उसमें से चैक की रकम चुकाई जाती हैं । | रुपये भेजनेवाले व्यक्ति को ड्राफ्ट की रकम बैंक में देनी पड़ती है । |