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सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund) के बारे में टिप्पणी लिखिए ।

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सार्वजनिक भविष्य निधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है । इस खाते का समय 15 वर्ष का होता है । इस प्रकार के खाते में कम से कम 500 रु. वार्षिक स्तर पर भर सकते है । यह खाता 15 वर्ष के पश्चात् प्रवर्तमान नियम अनुसार अतिरिक्त 5 वर्ष के लिए कितनी ही बार आगे बढ़ा सकते है । ऐसा खाता 15 वर्ष के पहले बन्द नहीं कराया जा सकता । ऐसे खाते में भरी गई रकम आयकर (Income Tax) की गणना के दौरान छूट-पात्र होती है । यदि खातेदार की मृत्यु हो जाए तो खातेदार द्वारा दर्शाए गए वारिसदार को यह रकम नियमानुसार मिलती है ।



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