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अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, संसद को मौलिक अधिकारों को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये ?(A) संविधान के भाग III में विन्यस्त हैं(B) संविधान के मूल ढाँचे का अंग हैं(C) लोकोतर अधिकार हैं(D) मौलिक अधिकार हैं |
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