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बालमजदूरी प्रथा दण्डनीय अपराध है ।

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कोमल आयु के बच्चों से उनकी शक्ति के प्रमाण से अधिक काम लेना और जोखिमपूर्ण स्थानों पर उन्हें नौकरी पर रखा जाये तो वह उनका शोषण माना जाएगा ।

  • 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी खतरनाक काम पर नहीं रखा जा सकता ।
  • हमारे संविधान में बाल मजदूरी को दण्डनीय अपराध माना गया है । (बालश्रम का निषेध-अनुच्छेद 24)
  • मनुष्य मात्र को हम एक मनुष्य के रूप में स्वीकार करते हैं तब किसी भी व्यक्ति को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते ।
  • उससे जबरदस्ती काम या बेगारी नहीं करा सकते ।
  • इस प्रकार के शोषण का किसी को अधिकार नहीं दे सकतें ।
  • संविधान में इस बेगारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है । इस प्रकार का कार्य दण्डनीय अपराध माना जाता है । (बेगारी उन्मूलन – अनुच्छेद 24)


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