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भारत के राष्ट्रपति को दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, लघुकरण, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है।इस संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है ?(A) राष्ट्रपति क्षमादान की याचिका को निरस्त कर सकते हैं लेकिन निरस्मत करने से पूर्व वे इस याचिका पर विचार अवश्य करेंगे।(B)राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में भी दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, लघुकरण, विराम या परिहारकरने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें उसे मृत्युदंड दिया गया हो(C) कोर्ट मार्शल से सजा प्राप्त मामलों में भी राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं(D)राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में भी दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, लघुकरण, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें केंद्र की कार्यपालक शक्तियों का उल्लंघन हुआ हो |
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