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नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रताएँ

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हमारे संविधान में निम्नलिखित छः अधिकारों का समावेश किया गया है –

  1. समता का अधिकार
  2. स्वातंत्र्य अधिकार
  3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
  4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
  5. शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी अधिकार
  6. संविधानिक उपचारों का अधिकार
  7. सूचना का अधिकार (सन् 2014 से)

स्वतंत्रता के अधिकार में निम्न छः स्वतंत्रताओं का समावेश किया गया है:

  1. वाणी (विचार) एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19U) का ।
  2. शान्तिपूर्वक और अहिंसक रीति (अस्त्र-शस्त्र रहित) से निरायुद्ध एकत्रित होने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1) ख)
  3. संस्था अथवा संघ के गठन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1) ग)
  4. भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1) घ)
  5. भारत के किसी भी भाग में रहने और स्थायी निवास की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1) ड)
  6. कोई भी व्यवसाय धंधा-रोजगार और व्यापार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1) छ)


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