1.

राज्य की सहायता से चलनेवाली शिक्षा संस्थाओं में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं रखा जा सकता ।

Answer»

राज्य के लिए सभी धर्म समान है ।

  • राजकीय शिक्षण संस्थाओं से धार्मिक शिक्षा निषिद्ध हैं । (अनुच्छेद 28)
  • इसके अनुसार राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी।
  • न ही किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जा सकता है ।


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