1.

उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के लिए क्या व्यवस्था की गयी है? संक्षेप में प्रकाश डालिए।

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भारतीय संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमण्डल ने उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन अधिनियम, 1994′ पारित किया था तथा इसी के आधार पर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गयी। 1994 ई० के इस अधिनियम से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के नगरीय क्षेत्रों हेतु स्थानीय स्वायत्त शासन की पाँच संस्थाएँ थीं, परन्तु इस अधिनियम द्वारा अब केवल निम्नलिखित तीन संस्थाएँ ही शेष रह गयी हैं –

⦁    वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम’।
⦁    लघुत्तर क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद्
⦁    संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत’।



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