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विधन का समान अर्थ क्या है​

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भारतीय संविधान और विधिक समानता

संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिये समान व्यवहार का उपबंध करता है। 'कानून के समक्ष समानता' (EQUALITY before LAW) का मूल ब्रिटिश व्यवस्था में निहित है। यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाता है।



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